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Scholarship

Scholarship

The meritorious and economically backward students get scholarship to pursue their education in this institutions. The scholarship by way of fee concession is given by the institution to all the students allotted by the State Government. Scholarships are also considered to the deserving candidates under other categories by the management as appropriate.

Students admitted under the reservation category for SC / ST / O.B.C. can seek scholarship for the fee payable to the institution from the State Government, subject to their eligibility as notified by the government from time to time.  

Students who had applied for scholarship to the Government authorities and Other outside Bodies shall verify the status of their refundable amount after the fee adjustment here.  Apply for the Scholarship

छात्रवृत्तियॉ

महाविद्यालय में भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों को नियमानुसार प्रदान करने की व्यवस्था है। जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है। पात्र विद्यार्थी, अपना आवेदन आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर, प्राचार्य के माध्यम से भेंजे। योजनाओं की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:-
गाँव की बेटी योजना
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से कक्षा बारहवीं में नियमित अध्ययन कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को 5000/- रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति निरंतर अध्ययन हेतु प्रदाय करने का प्रावधान है।

प्रतिभा किरण योजना
नगरीय क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल. कार्डधारी) परिवारों की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। बारहवीं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण नियमित छात्राओं को शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन करने पर पात्रतानुसार रू. 5000/- वार्षिकी सहायता प्रदान की जाती है।

विक्रमादित्य योजना
इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ( 54000/- रुपये वार्षिक या इससे कम आय वाले) परिवारों के विद्यार्थियों, जिन्होने बारहवीं कक्षा नियमित रुप से प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की है, को उच्च शिक्षा में शुल्क में छूट देने के प्रावधान के तहत रु. 2500/- बार्षिक प्रदान किया जाता है।

विकलांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति
इस योजना के अंतर्गत ऐसे विकलांग छात्रों को जो मध्यप्रदेश के निवासी हों तथा जो शोध कार्य करने हेतु पंजीकृत हैं एवं जिनके पालक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो उन्हे निम्नानुसार शोध छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है,
1. पंजीयन पररु. 10,000/-
2. अनुसंधान प्रगति 60 प्रतिशत होने पररु. 30,000/-
3. अनुसंधान कार्य पूर्ण होने पररु. 60,000/-

इस योजना अंतर्गत विभिन्न संकाय सहित कुल छात्र संख्या 20 का कोटा रखा गया है।


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति
मध्यप्रदेश के निवासी छात्र-छात्रओं, जिन्होने नियमित रूप से अध्ययन कर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हे 80 प्रतिशत या अधिक एंक प्राप्त हुए हैं, को रू 300 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

आवास सहायता योजना
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नियमित विद्यार्थी, जो ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहरी क्षेत्र मे किराये से घर लेकर महाविद्यालय मे अध्ययन करते हैं तथा जिन्हे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता है, उन्हे अधिकतम रु. 1250 प्रतिमाह की दर से आवास सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

एकल कन्या संतान छात्रवृत्ति
यह छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् उन छात्राओं को दी जाती है जो अपने माता-पिता की एक मात्र संतान होती है। इस छात्रवृत्ति में चयनित छात्रा को दो वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष रू. 20000/- दिये जाते है। इस छात्रवृत्ति में एकल कन्या संतान छात्रा को कुल रू. 40000/- प्राप्त होते हैं। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में यह छात्रवृत्ति तब प्राप्त होती है जब छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत अंक अर्जित करें। विकलांग छात्राओं के लिए यह सीमा 55 प्रतिशत अंकों की है।

उत्कृष्ट मेधावी छात्र पुरस्कार
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति अधिक रूझान करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है । योजना अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को राशि रूपये 1.00 लाख प्रति विद्यार्थी की दर से पुरस्कृत किया जाना है।

निशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन शिक्षा हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता परिवहन भत्ता
उद्देश्य- मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के परिपेक्ष्य में असहाय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए योजना प्रारंभ की गई। यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है।
पात्रता - 1. कम्प्यूटर प्रबंधन में प्रवेश 2. पालक आय सीमा एक लाख 3. मध्यप्रदेश का मूल निवासी
चयन - 10+2 में अंक मेरिट लिस्ट के आधार पर
लाभ - 1. पाठयक्रम फीस प्रतिपूर्ति 2. रु.1500 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता 3. नगर पालिका - रु.500, नगर निगम में रु.300 परिवहन भत्ता।
टीपः

  • आवास सहायता योजना और छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना के अतिरिक्त विद्यार्थी केवल एक छात्रवृत्ति के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।
  • छात्रवृत्ति से संबंधित किसी अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण के लिये छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ से सम्पर्क करे। Mob. : 9893384466, 9926854289